कृषि सिंचाई यंत्रों (Krishi Sinchai Yantra) पर अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को कहां एवं कैसे करना होगा आवेदन। आइए जानते है…
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Krishi Sinchai Yantra | किसानों को फसलों की सिंचाई के काम में कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए सरकार की ओर से पीएम कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सस्ती दर पर कृषि सिंचाई यंत्र उपलब्ध हो जाते हैं।
इसी क्रम में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी दी रही है। खास बात यह है कि सिंचाई यंत्रों पर सरकार की ओर से किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
ऐसे में किसान सस्ती कीमत पर सिंचाई यंत्रों की खरीद कर सकेंगे। सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी Krishi Sinchai Yantra का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को इसके लिए आवेदन करना होगा। आइए जानते है किसान भाई किस तरह कर सकेंगे आवेदन…
सिंचाई यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान
Krishi Sinchai Yantra | प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के तहत ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर पर लघु व सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत और सामान्य किसान जिनके पास 2 हैक्टेयर से अधिक जोत है, उन किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
वहीं पोर्टेबल सिस्टम और रेनगन पर लघु व सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत और सामान्य किसानों को 65 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। किसानों को उपकरण खरीदने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Krishi Sinchai Yantra | इन सिंचाई यंत्रों पर आवेदन आमंत्रित
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। राज्य में उद्यानिकी विभाग की ओर से संचालित योजना में किसानों को ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर आदि खरीदने के लिए 65 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।
किसान इन सिंचाई यंत्रों से सिंचाई करके पानी की बचत के साथ ही सिंचाई में आने वाली लागत में कमी कर सकेंगे। इससे फसलों की पैदावार के साथ ही किसान का मुनाफा भी बढ़ सकेगा। : Krishi Sinchai Yantra
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सिंचाई यंत्रों पर आवेदन हेतु शर्तें एवं आवश्यक आवश्यकता
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन के लिए जो शर्तें रखी गई हैं। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए, आवेदन करने वाले किसान के पास स्वयं की जमीन होना जरूरी है और किसान के पास निजी सिंचाई की सुविधा होना अनिवार्य है। इसके बाद ही योजना में आवेदन कर सकते है। : Krishi Sinchai Yantra
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प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) तहत राज्य के उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, रेनगन और पोर्टेबल स्प्रिंकलर आदि सिंचाई यंत्रों को अनुदान पर खरीदने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उन्हें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं :-
आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड।
किसान के खेत के कागज जिसमें खसरा खतौनी की कॉपी।
बैंक पासबुक की कॉपी।
किसान का मोबाइल नंबर आदि। : Krishi Sinchai Yantra
सिंचाई यंत्रों पर अनुदान के लिए कहां एवं कैसे करें आवेदन
यदि आप यूपी के किसान हैं तो आप इस योजना के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को सिंचाई यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। : Krishi Sinchai Yantra
योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। विभाग की ओर से अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। किसान योजना का लाभ लेने के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं।
किसान योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट uphorticulture.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। : Krishi Sinchai Yantra
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