डिफाल्टर किसानों के लिए खुशखबरी! एक मुस्त समझौता योजना से होगा किसानों का ऋण माफ

अब डिफाल्टर किसान 25% राशि चुकाकर हो सकते हैं ऋण मुक्त, 31 मार्च 2025 तक उठाए योजना (Ek Must Samjhota Yojana) का लाभ।

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Ek Must Samjhota Yojana | किसानों को खेती-किसानी के कई कामों के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें धन उधार लेना होता है, ऐसे में वो बैंक से ऋण लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उस ऋण को समय पर चुका नहीं पाते हैं और डिफॉल्टर हो जाते हैं।

ऐसे किसानों के लिए राहत भरी खबर है, वे अब अपने द्वारा लिए गए पुराने ऋण की मात्र 25 प्रतिशत राशि जमा करवा कर दुबारा से बैंक लोन प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से एक मुश्त समझौता योजना चलाई जा रही है।

इसके तहत जो किसान किसी कारणवश अपना पुराना लोन नहीं चुकाने के कारण डिफल्टर हो चुके हैं, वे इस योजना के तहत राहत प्राप्त करके पुन: लोन के लिए पात्र हो सकते हैं। : Ek Must Samjhota Yojana

यहां डिफाल्टर किसान से मतलब ऐसे किसानों से है जिन्हें ऋण नहीं चुकाने के कारण बैंक ने अपनी डिफाल्टर सूची में डाल दिया है और डिफाल्टर किसान को बैंक ऋण नहीं देता है, जब तक वे पुराना ऋण नहीं चुका देता है।

ऐसे में इन किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से एक मुश्त समझौता योजना को इस साल के लिए भी लागू किया गया है। ऐसे में डिफाल्टर किसान इस योजना का लाभ उठा कर पुन: बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं।

Ek Must Samjhota Yojana | कितनी तारीख से पहले जमा कराना होगा बकाया ऋण

दी जालोर सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जालोर के प्रबंध निदेशक नारायण सिंह के अनुसार सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर और शीर्ष सहकारी बैंक के निर्देशानुसार जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक में कृषि–अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियां) में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत देने के उद्देश्य से कृषि–अकृषि एक मुश्त समझौता योजना 2024 लागू की गई है।

जिनमें ऐसे ऋणी सदस्य जिनके विरूद्ध बकाया ऋण राशि अवधिपार एवं 31 मार्च, 2023 को एनपीए (संदिग्ध एवं अशोध्य श्रेणी) में वर्गीकृत हो चुकी हैं, वे ऋणी सदस्य ऋण चुकाये जाने की कुल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर लागू की गई योजना का लाभ ऋण राशि चुकाए जाने की तिथि तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत ब्याज दर (जो भी कम है) साधारण दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। : Ek Must Samjhota Yojana

किसान कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ 

प्रबंध निदेशक के अनुसार कृषि–अकृषि एक मुश्त समझौता योजना- 2024 का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्रता धारक ऋणी किसान सदस्य क्षेत्र की जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक की नजदीकी शाखा प्रबंधक या क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर लागू योजना के तहत कृषक सदस्य के विरूद्ध वसूली योग्य चुकता राशि 25 प्रतिशत जमा करवाकर कृषि–अकृषि एक मुश्त समझौता योजना (Ek Must Samjhota Yojana) में राहत राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

बकाया नहीं चुकाने पर क्या हो सकती है कार्रवाई

Ek Must Samjhota Yojana | राजस्थान के जालोर जिले के लिए अकृषि व कृषि ऋणी सदस्यों के लिए एक मुश्त समझौता योजना– 2024 लागू की गई है। इस योजना के तहत डिफॉल्टर ऋणी किसान 31 मार्च 2025 तक निर्धारित बकाया राशि जमा करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस तारीख तक डिफाॅल्टर ऋणी किसानों द्वारा एक मुश्त समझौता योजना के तहत लाभ नहीं लेने या अपनी बकाया एनपीए/ओडी राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में बैंक की ओर से उनके विरूद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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क्या है एक मुश्त समझौता योजना राजस्थान

Ek Must Samjhota Yojana | राजस्थान सरकार की ओर से सहकारी बैंकों के लिए एक मुश्त समाधान/समझौता योजना– 2024 को लागू किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश की जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं अपेक्स बैंक सहित सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के लिए एक मुश्त समझौता योजना 2024 लागू की गई है।

इस योजना के तहत ऐसे सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण शामिल होंगे जो कि 31 मार्च 2020 को अवधिपार हो गए थे और उनके बाद 31 मार्च 2023 को अशोध्य एवं संदिग्ध (बेड एंड डाउटफुल) श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है।

एक मुश्त समझौता योजना (Ek Must Samjhota Yojana) की खास बातें

इस योजना में पहली बार दुर्घटना या अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से कमाने की स्थिति में नहीं होने वाले ऋणी को भी सम्मिलित कर राहत दी गई है।

इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें अब व्यक्ति विशेष के अलावा संयुक्त हिंदू परिवार, प्रोपराईटर/पार्टनरशिप फर्म, प्रा. लिमिटेड कंपनी, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सहायकता समूह आदि को भी सम्मलित किया गया है। : Ek Must Samjhota Yojana

इस योजना के तहत ऋणी किसान को ऋण जिस दिन को अवधिपार हुआ है उस दिन से 8 प्रतिशत या ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर, जो भी कम हो से देना होगा। यह ब्याज साधारण दर से वसूल किया जाएगा।

जिन ऋणों के विरूद्ध कोलेटरल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है, ऐसे प्रकरणों में यदि मूल राशि के बराबर ब्याज राशि बन रही है और 8 प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज की गणना करने पर कुल राशि में से जो भी कम होगी को जमा कराया जाएगा। : Ek Must Samjhota Yojana

योजना के तहत व्यक्तिगत ऋण, उपभोक्ता ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत लिए गए ऋणों के प्रकरण में ब्याज राशि को आधा ही वसूल किया जाएगा।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक ऋणी को आवेदन पत्र के साथ कुल वसूल योग्य राशि का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा और शेष राशि को अधिकतम दो किश्तों में 31 मार्च 2025 तक जमा कराना होगा। : Ek Must Samjhota Yojana

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