केंद्र सरकार लाई नई योजना, एक्सीडेंट होने पर मुफ्त इलाज के साथ मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए, जानें डिटेल…

Treatment Scheme : रोड एक्सीडेंट होने पर घायलों का 7 दिन तक मुफ्त इलाज, साथ ही मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। जानें योजना की ए टू जेड डिटेल।

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1 Treatment Scheme : रोड एक्सीडेंट होने पर घायलों का 7 दिन तक मुफ्त इलाज, साथ ही मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। जानें योजना की ए टू जेड डिटेल।
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Treatment Scheme | देशभर में हुए सड़क हादसों में पिछले साल यानी 2024 में 1 लाख 80 हजार मौतें हुई हैं। मृतकों में 66% लोग 18 से 34 साल के युवा थे।

अगर समय पर इलाज मिल जाता तो इनमें से कई लोगों को बचाया जा सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए 7 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की है।

गडकरी ने कहा- यह योजना किसी भी तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्च या ट्रीटमेंट के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए तुरंत देंगे।

ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम (Treatment Scheme) क्या है, कब लॉन्च होगी, किसे फायदा मिलेगा और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। जानिए…

केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट योजना क्या है?

Treatment Scheme | 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।

इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को समय रहते मेडिकल सुविधा मुहैया कराना था। चंडीगढ़ में यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा। चंडीगढ़ के बाद इस योजना को 5 और राज्यों तक बढ़ाया गया। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।

7 जनवरी 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को देशभर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जिससे वह 7 दिनों तक अस्पताल में इलाज करा सकेगा। : Treatment Scheme

एक्सीडेंट होने पर इस योजना का फायदा कैसे मिलेगा?

Treatment Scheme | कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए एक्सीडेंट के 24 घंटे में पुलिस को सूचना देना जरूरी होगी इस स्कीम का फायदा लेने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने जरूरी हैं…

स्टेप 1: अस्पताल में भर्ती : एक्सीडेंट के तुरंत बाद घायल को नजदीकी लिस्टेड अस्पताल में भर्ती कराना होगा। केंद्र सरकार अस्पतालों की लिस्ट जारी करेगी।

स्टेप-2 : पुलिस को सूचना देना : दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को सूचित करना होगा। एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स और घायल की स्थिति के बारे में पुलिस को ब्यौरा देना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना नहीं दी गई, तो कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा नहीं मिलेगा। : Treatment Scheme

स्टेप-3 : डॉक्यूमेंटेशन : ऊपर की दोनों प्रोसेस पूरी करने के बाद अस्पताल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें पुलिस रिपोर्ट और घायल का पहचान पत्र जमा करना होगा।

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1.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे और इसमें क्या-क्या इलाज हो सकेगा?

Treatment Scheme | कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तीनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद घायल को 1.5 लाख रुपए जारी कर दिए जाएंगे। जिससे एक्सीडेंट होने के दिन से अगले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए का फ्री इलाज किया जाएगा। बता दें की, इस प्रकार जांच से दवाओं तक 7 मेडिकल सुविधाएं मुफ्त मिलेगी….

हॉस्पिटलाइजेशन : घायल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की फीस नहीं लगेगी।

इमरजेंसी मेडिकल सर्विस : एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विस मुफ्त मिलेगी।

सर्जरी : गंभीर रूप से घायल लोगों को जरूरत पड़ने पर सर्जरी की सुविधा मिलेगी। : Treatment Scheme

डायग्नोस्टिक टेस्ट : एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जरूरी और महंगी जाचें मुफ्त हो जाएंगी।

दवाइयां : हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान दी जाने वाली सभी दवाइयां मुफ्त रहेंगी।

एक्सपर्ट कन्सलटेशन : एक्सपर्ट डॉक्टर्स से स्पेशल मेडिसिन एडवाइस और ट्रीटमेंट फ्री में चलता रहेगा।

रिहैबिलिटेशन सर्विस : घायल व्यक्ति के इलाज के बाद जरूरी फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। : Treatment Scheme

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ये स्कीम सिर्फ घायलों के लिए है या निधन पर भी कुछ मिलेगा?

इस Treatment Scheme योजना के तहत रोड एक्सीडेंट से मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत सरकार ने मुख्य रूप से हिट एंड रन जैसे मामलों में 2 लाख रुपए देने का प्रावधान बनाया है।

इसके लिए परिवार वालों को 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और सक्सेशन सर्टिफिकेट समेत सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे।

सड़क और परिवहन मंत्रालय के ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करके अप्लाई करना होगा। इसके बाद तय दिनों के भीतर 2 लाख रुपए की राशि मृतक के परिजनों को मिल जाएगी। : Treatment Scheme

कैशलेस ट्रीटमेंट योजना कब तक लॉन्च होगी?

Treatment Scheme | नितिन गडकरी ने 7 जनवरी को बताया कि केंद्र सरकार मार्च 2025 तक कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू कर देगी। देशभर में इसे लागू करने के लिए संशोधन किए जाएंगे।

इसके लिए आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म सड़क परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा। जिससे इस योजना का इम्प्लिमेंटेशन आसान हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की दो मोबाइल एप्स की मदद ली जाएगी।

e-DAR एप्लिकेशन: इसे 10 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह एप्लिकेशन एक्सीडेंट्स की रिपोर्टिंग और डेटा कलेक्ट करने का काम करेगी।

NHA का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम: इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मर्ज होगा, जिससे कैशलेस इलाज की प्रोसेस को आसान और इंपैक्टफुल बनाया जा सकेगा। : Treatment Scheme

योजना का लाभ लेने के लिए नहीं बनवाना पड़ेगा कोई कार्ड या डॉक्यूमेंट्स

दूसरी योजनाओं की तरह इस योजना का फायदा लेने के लिए अलग से कोई कार्ड या डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने होंगे। इस योजना के तहत दुर्घटना होने पर घायल को सीधे अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा।

केंद्र सरकार ने इस Treatment Scheme योजना के तहत आयुष्मान कार्डधारकों को अलग से फायदा देने पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि नितिन गडकरी ने कहा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना सभी लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आयुष्मान कार्डधारकों को इस योजना का अलग से फायदा मिलेगा।

भारत में कितने एक्सीडेंट होते है, आंकड़े..

Treatment Scheme | दिसंबर 2024 में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ‘रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022’ रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1.08 लाखमौतें हुई।

इसके बाद तमिलनाडु 84 हजार मौत और महाराष्ट्र 66 हजार मौत के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 मौतें हुई थीं, जो 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गईं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में देश में कुल 4,61,312 सड़क हादसे दर्ज किए गए। इनमें से 1,55,781 (33.8%) हादसे जानलेवा थे। इन हादसों में 1,68,491 लोगों की मौत हुई और 4,43,366 लोग घायल हुए।

2021 की तुलना में 2022 में कुल सड़क हादसों में 11.9% का इजाफा हुआ। सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में 9.4% और घायलों की संख्या में 15.3% की बढ़ोतरी हुई।

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