किसान ध्यान दें.. मिनी दाल और मिलेट मिल पर सब्सिडी के लिए आवेदन के समय अब इतनी बनवानी होगी धरोहर राशि

मध्यप्रदेश कृषि अनुदान योजना (Krishi Yantra Subsidy) के अंतर्गत टॉप 5 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन आमंत्रित है। इनमें मिनी दाल और मिलेट मिल की धरोहर राशि में संशोधन किया गया।

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Krishi Yantra Subsidy | मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत हाल ही में कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, रिजर, चॉफ कटर, मिनी दाल और मिलेट मिल पर आवेदन आमंत्रित किए गए है।

कृषि यंत्रों का लाभ लेने के लिए सबसे पहले पत्रतानुसार योजना में आवेदन करना होता है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी हेतु आवेदन के समय धरोहर राशि लगती है। इसे सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होता है।

कृषि यंत्र मिनी दाल मिल और मिलेट मिल के लिए 10-10 हजार रुपए की धरोहर राशि निश्चित की गई थी। लेकिन अब किसानों को 10-10 हजार रुपए की धरोहर राशि बनवाने की आवश्यकता नहीं। कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने इसमें संशोधन कर 5-5 हजार रुपए कर दिया है। : Krishi Yantra Subsidy

संशोधन की यह जानकारी कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दी है। बता दें की, मिनी दाल और मिलेट मिल के साथ साथ ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, रिजर और चारा काटने की चॉफ कटर मशीन पर 55% अनुदान तक के लिए आवेदन चल रहे है।

इच्छुक किसान भी ऊपर दिए गए 5 कृषि यंत्रों के लिए 3 दिन तक यानी 26 दिसंबर तक Krishi Yantra Subsidy आवेदन कर सकते है। इसके पश्चात 27 दिसंबर को लॉटरी जारी कर दी जायेगी। योजना में आवेदन किस प्रकार एवं कैसे होगा। आइए आपको चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में बताते है सबकुछ…

कृषि यंत्रों पर मिलेगी 45 से 55% सब्सिडी

Krishi Yantra Subsidy | मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित एवं रिजर कृषि यंत्र के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी की जांच कर सकते है। : Krishi Yantra Subsidy

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कृषि यंत्रों पर कितनी एवं कहां से बनवाएं धरोहर राशि

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना में कृषि यंत्रों के लिए धरोहर राशि (डिमांड ड्राफ्ट) जरूर बनवानी पड़ेगी। डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है।

आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। : Krishi Yantra Subsidy

धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मिनी दाल और मिलेट मिल सहित अन्य कृषि यंत्रों पर इतना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा…

– कृषि यंत्र मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) हेतु राशि रू. 5,000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

कृषि यंत्र मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) हेतु राशि रू. 5,000 /- (संशोधित) का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। : Krishi Yantra Subsidy

कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित) हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर -शक्तिचलित हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

कृषि यंत्र रिजर हेतु राशि रू. 2000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।

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कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज

Krishi Yantra Subsidy | कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-

आधार कार्ड,

बैंक पासबुक ,

जाति प्रमाण पत्र ,

बी-1 की प्रति,

बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट साइज फोटो ,

मोबाइल नंबर आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना Krishi Yantra Subsidy के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।

अतः जो किसान भाई कृषि यंत्र चॉफ कटर (ट्रेक्टर / विद्युत चलित), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर – शक्तिचलित, मिनी दाल मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता) एवं मिलेट मिल (100 कि.ग्रा प्रति घंटा से कम क्षमता ) और कृषि यंत्र रिजर कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।

जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

Krishi Yantra Subsidy पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें

जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकते है :-

Krishi Yantra Subsidy | संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी

आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)

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