रबी फसलों का बीमा कराने का अंतिम मौका, इस तारीख से पहले करवा लें रबी फसलों का बीमा…

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Insurance) के अंतर्गत रबी फसलों का बीमा अवश्य करवा लें। आइए आपको बताते है योजना से जुड़ी जरूरी डिटेल।

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Crop Insurance | देश में रबी फसलों की बुवाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब किसान अपनी फसलों की देखरेख में लगे हुए हैं। ऐसे में फसलों को प्राकृतिक नुकसान से बचाने के उपाय भी किसानों को करने चाहिए।

अक्सर देखा जाता है कि किसान बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसे- बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान आदि से किसानों की फसल को नुकसान हो जाता है। कई बार तो पूरी की पूरी फसल ही खराब हो जाती है।

ऐसे में किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इसलिए किसानों को रबी फसलों का बीमा जरूर करवा लेना चाहिए ताकि यदि फसल उत्पादन के दौरान कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो तो उन्हें इस Crop Insurance योजना के जरिये इसकी भरपाई की जा सकें।

बता दें कि, पीएम फसल बीमा योजना Crop Insurance में किसान अपने क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। सरकार की ओर से इस योजना में फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। किसान इससे पहले अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

31 दिसंबर से पहले करवा लें रबी फसलों का बीमा

Crop Insurance | राजस्थान में रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने का अवसर खुला है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है।

इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए अजमेर जिले में जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) और जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (डीजीआरसी) की बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में बीमा कंपनियों को पिछले वर्षों के लंबित बीमा दावों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया।

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Crop Insurance | महत्वपूर्ण तिथियां

योजना से बाहर रहने के लिए घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 24 दिसंबर 2024।

बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना देने की अंतिम तिथि : 29 दिसंबर 2024।

अधिसूचित फसलें और प्रीमियम दरें

जौ, चना, जीरा, सरसों, तारामीरा और गेहूं जैसी फसलों के लिए बीमा दर और प्रीमियम राशि तय की गई है :-

गेहूं : प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 71,411 रूपये, किसान द्वारा देय प्रीमियम 1,071.17 रूपये।

जौ : प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 52,016 रूपये, किसान द्वारा देय प्रीमियम 780.24 रूपये।

चना : प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 53,313 रूपये, किसान द्वारा देय प्रीमियम 799.70 रूपये। : Crop Insurance

सरसों : प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 95,781 रूपये, किसान द्वारा देय प्रीमियम 1,436.72 रूपये।

तारामीरा : प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 38,092 रूपये, किसान द्वारा देय प्रीमियम 571.38 रूपये।

जीरा : प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1,29,165 रूपये, किसान द्वारा देय प्रीमियम 6,458.25 रूपये।

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प्रीमियम में सब्सिडी का प्रावधान

Crop Insurance | किसानों को बीमित राशि का केवल 1.5% प्रीमियम देना होगा। उद्यानिकी और वाणिज्यिक फसलों के लिए यह दर 5% है। शेष प्रीमियम का 50-50% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना के तहत कौन-कौन कर सकता है बीमा?

रबी 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर-ऋणी किसान और बंटाईदार किसान फसल बीमा करा सकते हैं। यह योजना पूर्णतया स्वैच्छिक है। : Crop Insurance

ऋणी किसान : संबंधित बैंक शाखा में बीमा करवा सकते हैं। योजना से बाहर रहने के लिए 24 दिसंबर तक घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है।

गैर-ऋणी किसान : निकटतम केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर, अधिसूचित बीमा कंपनी के एजेंट या सीएससी केंद्र पर जाकर बीमा करा सकते हैं।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल, सहायक लीड बैंक अधिकारी मीरा मित्तल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार गौरव सैन, कृषि अधिकारी प्रवीण कुमार शर्मा सहित कई अन्य अधिकारी और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। : Crop Insurance

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार करने के निर्देश

इधर, मध्यप्रदेश में शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2024-25 हेतु पटवारी हल्का स्तर पर 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित एवं चना फसल की तथा फसल वार प्रति हेक्टर बीमित राशि की अधिसूचना जारी की गई है। : Crop Insurance

इस संबंध में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने समस्त वरिष्ठ कृषि अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे उक्त योजना का क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारियों, कृषि विकास अधिकारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक ऋणी एवं अऋणी कृषक अपनी-अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ ले सकें।

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