प्रदेश सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना (Krishi Yantrikaran Scheme) के अंतर्गत मिलेगी मल्टीक्रॉप थ्रेसर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान।
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Krishi Yantrikaran Scheme | मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों में कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। एमपी में जहां कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। वही, अन्य राज्यों में इसे कृषि यंत्रीकरण योजना का नाम दिया गया है।
राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को मल्टीक्राॅप थ्रेशर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
खास बात यह है कि इस Krishi Yantrikaran Scheme योजना के तहत किसानों को मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर सबसे अधिक एक लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जो किसान इस योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप राजस्थान के है और मल्टीक्रोप थ्रेसर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो, आइए आपको बताते है योजना (Krishi Yantrikaran Scheme) के अंतर्गत कहां एवं कैसे कर सकेंगे आवेदन…
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ / पात्रता एवं शर्तें
• Krishi Yantrikaran Scheme योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान की खुद के नाम से खेती की जमीन होनी चाहिए या अविभाजित परिवार होने की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदनकर्ता का नाम होना अनिवार्य है।
• एक किसान को किसी भी योजना में एक प्रकार की कृषि मशीन पर तीन साल की काल अवधि में सिर्फ एक बार ही सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक ही मशीन पर सब्सिडी दी जाएगी।
• ट्रैक्टर से चलने वाली कृषि मशीन पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना आवश्यक है।
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स्माम योजना में मल्टीक्रॉप थ्रेसर और अन्य कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान
राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना (Krishi Yantrikaran Scheme) के तहत किसानों को कुछ मशीनों पर 40 से 50 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है।
यदि बात करें मल्टीक्रॉप थ्रेसर की तो इस मशीन पर राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत व महिला किसानों को 20 बी.एच.पी. से लेकर 35 बी.एच.पी से अधिक की क्षमता तक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा।
वहीं अन्य वर्ग के किसानों को मल्ट्रीक्रॉप थ्रेसर की खरीद पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा जो 25,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए जो भी कम हो दिया जाएगा। इस योजना के तहत मल्ट्रीक्रॉप थ्रेसर के अलावा रिज फिरो प्लांटर, मल्टी क्राॅप प्लांटर, ट्रैक्टर ओपरेटेड रिपर, चिसल प्लाऊ, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, डिस्क हैरो व रोटावेटर की खरीद पर भी अनुदान दिया जाता है। : Krishi Yantrikaran Scheme
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मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु दस्तावेज
Krishi Yantrikaran Scheme में आवेदन करने वाले किसान का जनाधार कार्ड
किसान के खेत की जमाबंदी की नकल जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए
ट्रैक्टर चलित यंत्र के लिए ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण–पत्र (आर.सी.) की कॉपी
किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
किसान के बैंक खाते का विवरण आदि।
मल्टीक्रॉप थ्रेसर पर सब्सिडी के लिए कहां एवं कैसे करें आवेदन
Krishi Yantrikaran Scheme | सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य के किसान राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के आधिकारिक किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे किसान स्वयं अपने नजदीकी ई–मित्र केंद्र पर जाकर जनाधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे।
योजना में आवेदन करने वाले किसानों को सलाह : राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि कृषि मशीनों की खरीद कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति मंजूरी मिलने के बाद ही करें। : Krishi Yantrikaran Scheme
स्वीकृति की जानकारी मोबाइल पर मैसेज या क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। किसानों को राजकिसान साथी पोर्टल पर जारी सूची में राज्य के किसी भी जिले में रजिस्टर्ड निर्माता या विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। वहीं राज किसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैंडमाईजेशन के उपरांत ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
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