आज से देशभर में नया टेलीकम्युनिकेशन कानून लागू, अब फर्जी एवं ज्यादा सिम कार्ड (Sim Card Rule) नही ले सकेंगे भारतीय नागरिक, पढ़ें डिटेल।
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Sim Card Rule | आज से पूरे देशभर में नया टेलीकम्युनिकेशन कानून लागू किया गया है। यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा। नए कानून के चलते फर्जी सिम कार्ड लेने वाले एवं हर बार नया सिम कार्ड लेने वाले नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
दरअसल, नए नियम के मुताबिक, अब देश के लोग अपने जीवन भर में अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले पाएंगे। वही, यदि वह 9 से ज्यादा सिम कार्ड Sim Card Rule लेते है तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। यहां तक की फर्जी सिम कार्ड लेने वाले लोगो को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आइए जानते है नए टेलीकम्युनिकेशन कानून के बारे में…
पूरी जिंदगीभर में अधिकतम इतने सिम कार्ड ले सकेंगे
Sim Card Rule | नए टेलिकम्युनिकेशन के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति अब 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। वहीं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और दूसरी बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
विज्ञापन एवं मैसेजेस के लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी
इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके। : Sim Card Rule
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जानें, नए टेलिकॉम कानून की खास बातें..
मैक्सिमम 9 सिम कार्ड ले सकेंगे भारतीय। 9 से ज्यादा सिम लेने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वही, फर्जी सीम लेने पर 50 लाख जुर्माना और 3 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। : Sim Card Rule
इमरजेंसी के समय सरकार नेटवर्क या टेलिकॉम सर्विस सस्पेंड कर सकती है। इमरजेंसी के समय मैसेज के प्रसार को जहां चाहे रोक सकती है। प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी। पुराने सभी टेलीकॉम कानून समाप्त हो जाएंगे एवं टेलिकॉम की लाइसेंसिंग आसान होगी।
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विदेशी कंपनियों को होगा फायदा
Sim Card Rule | बिल में टेलिकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलॉकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी। नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। वहीं, जियो को इससे नुकसान हो सकता है।
1933 के अधिनियम की जगह लेगा ये कानून
यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी यह बिल जगह लेगा। ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। : Sim Card Rule
आपको बता दें की, यह टेलिकम्युनिकेशन कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकेगी।
कानून के अभी केवल 39 सेक्शन लागू हो रहे
टेलिकॉम बिल पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था। इस कानून में टोटल 62 सेक्शन हैं अभी इसमें से केवल 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं।
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