खेत में बोरिंग कराने पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी, कैसे मिलेगा लाभ एवं किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जानें

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Tube Well Scheme) का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा। जानिए सबकुछ…

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1 मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Tube Well Scheme) का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा। जानिए सबकुछ…
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Tube Well Scheme | भारत में किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों को बीज खरीदने से लेकर फसल बिक्री तक तमाम प्रक्रियाओं में राहत दी जाती है।

अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नए साल 2025 में खेत में बोरिंग कराने वाले किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Tube Well Scheme) के तहत 30 हजार नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। किसान भाई इस योजना का लाभ उठाकर सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

अगर आप भी मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Tube Well Scheme) का लाभ लेना चाहते है तो, इसके तहत कब एवं कैसे मिलेगा लाभ, जानिए योजना से जुड़ी जरूरी डिटेल…

नलकूप, बोरिंग और पंप सेट की स्थापना पर मिलेगा अनुदान

Tube Well Scheme | जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत किसानों को नलकूप, बोरिंग और पंपसेट की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है।

सरकार अपने सात निश्चय-2 कार्यक्रम के अंतर्गत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” पहुंचाना चाहती है। राज्य में असिंचित क्षेत्र में 21,274 स्थलों को चिन्हित किया गया है।

इस सर्वेक्षण के बाद निजी नलकूप के लिए 18,747, सामुदायिक नलकूप की मरम्मती के लिए 1646 एवं डगवेल हेतु 881 स्थल चिन्हित किए गए हैं। राज्य में कुल 30,000 नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। : Tube Well Scheme

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मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ कैसे मिलेगा, जानें

Tube Well Scheme आवेदन करने वाले किसान के पास अपने नाम से 40 डिसमिल भूमि होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ लेने से पहले किसानों को अपने खर्चे पर खेत में बोरिंग करानी होगी।

एक किसान एक ही बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है।

न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान मान्य होगा।

बोरिंग स्थापना के बाद सरकार के अधिकारी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

इच्छुक किसान 15 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सामान्य वर्ग के किसानों को 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 फीसदी और एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 80 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।

Tube Well Scheme योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के किसान उठा सकते हैं।

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योजना के लाभ के लिए इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

निजी नलकूल योजना (Tube Well Scheme) में आवेदन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कृषि योग भूमि के कागजात, भूमि प्रमाण पत्र, करंट रसीद की आवश्यकता होगी।

इसके अलावा प्लॉट पर पहले से कोई बोरिंग नहीं होने के प्रमाण पत्र सहित किसी अन्य संस्थान से संबंधित नलकूप के लिए वित्तीय सहायता नहीं लेने का घोषणा पत्र, शपथ पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का दो फोटो की जरूरत होगी।

नलकूप की गहराई का रखना होगा ध्यान

बिहार की मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Tube Well Scheme) के तहत किसानों को अपने खेतों में बोरिंग कराते समय गहराई संबंधी नियमों का पालन करना होगा।

योजना के तहत कम एवं मध्यम गहराई के 70 मीटर तक के निजी नलकूपों एवं मोटर पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा। नलकूप का व्यास 4–6 इंच तक रखना होगा। बोरिंग के लिए 2–5 हॉर्सपावर का सबमर्सिबल मोटर पम्प/ सेंट्रीफ्यूगल मोटर पम्प लगाना होगा।

दो चरणों में मिलेगा अनुदान : Tube Well Scheme योजना के तहत किसानों को बोरिंग कराने तथा मोटर खरीदने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। यह अनुदान दो चरणों में मिलेगा। प्रथम बार बोरिंग करके पानी का जलस्राव निकालने पर व दूसरी बार मोटर पम्प सेट क्रय करने के बाद (स्थापित कर चलाने पर)।

प्रतिमीटर लागत के अनुसार मिलेगा अनुदान

Tube Well Scheme योजना के तहत किसानों को अनुदान प्रति मीटर की लागत पर दिया जाएगा जो 1200 रुपए प्रति मीटर तय की गई है। यह अनुदान किसान को उसके वर्ग के अनुसार मिलेगा। सामान्य वर्ग के किसान को 50 प्रतिशत का अनुदान यानी प्रति मीटर 600 रूपये दिया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत यानी 840 रुपए प्रति मीटर अनुदान दिया जाएगा। जबकि एसटी और एससी के किसानों को लागत पर 80 प्रतिशत यानी 960 रुपए प्रति वर्ग मीटर का अनुदान दिया जाएगा।

मोटर पंप या सबमर्सिबल सेट पर सब्सिडी

इस Tube Well Scheme योजना के तहत मोटर पंप सेट पर सब्सिडी और सबमर्सिबल सेट दोनों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 2एचपी, 3एचपी, 5एचपी की मोटर के लिए मिलेगी।

सामान्य वर्ग को लागत का 50 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग को 70 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों 80 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।

निजी नलकूप योजना में बोरिंग के लिए आवेदन

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Tube Well Scheme) के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इच्छुक किसान 15 जनवरी 2025 तक आवश्यक दस्तावेज के साथ विभागीय पोर्टल mwrd.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध है। साथ ही किसान विभागीय कॉल सेंटर 0612-2215605/06 पर कॉल कर सकते हैं।

इन कारणों से रद्द हो सकता है आवेदन, इसलिए रखें ध्यान

Tube Well Scheme योजना में आवेदन करते समय किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

विभाग द्वारा चिह्नित स्थल पर ही किसानों को बोरिंग करवाना होगा।

स्वीकृति के बाद 60 दिनों के अंदर बोरिंग गाड़ कर अनुदान दावा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

निर्धारित अवधि के अंदर नलकूप नहीं होने और आवेदक को पोर्टल पर स्पष्ट कारण अंकित करते हुए इसकी सूचना विभाग को देनी होगी।

निर्माण सामग्री का क्रय किसान अपनी स्वेच्छा से करेंगे परंतु सामग्रियों की विशिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप एवं सामग्रियों का देश में निर्मित होना आवश्यक होगा।

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