किसानों को गेहूं की कटाई करने वाली इस रिपर मशीन पर मिलेगी भारी सब्सिडी, जल्द कर ले आवेदन

कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किन किसानों को मिलेगी रिपर मशीन पर सब्सिडी (Subsidy on Reaper Machine), आइए जानते है पूरी डिटेल..

Subsidy on Reaper Machine | खेती-बाड़ी में कृषि यंत्रों की बहुत आवश्यकता होती है। इन कृषि यंत्रों के प्रयोग से खेती-बाड़ी करना पहले के मुकाबले बेहद आसान हो गया हैं। लेकिन सभी किसान इन कृषि यंत्रों को नहीं खरीद पाते है। ऐसे में सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों पर भारी से भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है।

जिससे की गरीब एवं सीमांत किसानों को आर्थिक मदद हो सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत किसानों को रिपर मशीन पर सब्सिडी (Subsidy on Reaper Machine) दी जा रही है। अगर आप भी फसल कटाई रिपर मशीन पर सब्सिडी लेना चाहते है, तो आइए जानते है योजना की पूरी डिटेल..

रीपर मशीन पर मिलेगी 30 हजार रुपए की सब्सिडी

Subsidy on Reaper Machine | राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर चालित रीपर मशीन की खरीद पर किसानों को मशीन के लागत मूल्य पर अधिकतम 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी किसानों को वर्गानुसार दी जाएगी।

योजना के अनुसार सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 60 प्रतिशत या अधिकतम 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

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रीपर मशीन सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु दस्तावेज

Subsidy on Reaper Machine | ट्रैक्टर चालित रीपर मशीन के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के समय जिन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :-

  • आधार कार्ड,
  • आय प्रमाण-पत्र,
  • निवास प्रमाण पत्र,
  • जाति प्रमाण-पत्र,
  • पैन कार्ड,
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी),
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो),

खेत के कागजात आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ऐसे में किसान Subsidy on Reaper Machine आवेदन करते समय इन प्रमुख दस्तावेजों की आपने पास रखें।

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रीपर मशीन सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन

यदि आप बिहार किसान है तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत रीपर मशीन सब्सिडी Subsidy on Reaper Machine के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर आवेदन करने से पहले कृषि विभाग, बिहार के DBT Portal पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट (www.farmech.bih.nic.in) पर आवेदन करना होगा। अनुदान वाले रेट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए बिहार राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान यंत्र की कीमत से अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद कर सकेंगे एवं अनुदान की राशि संबंधित कृषि यंत्र Subsidy on Reaper Machine निर्माता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसान भाई अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेाशक (कृषि अभियंत्रण) अथवा जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

रीपर मशीन खरीदने से क्या होगा लाभ

Subsidy on Reaper Machine | रीपर मशीन से किसान कम समय में अधिक फसल की कटाई कर सकते हैं। इस मशीन को ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। इसे ट्रैक्टर के आगे या साइड में लगाकर चलया जा सकता है। यह मशीन एक लीटर डीजल में करीब 45 मिनट में एक एकड़ फसल की कटाई कर सकती है।

ऐसे में किसान बहुत ही कम खर्च पर गेहूं की कटाई कर सकते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से किसान कम समय, श्रम और खर्च पर गेहूं की कटाई आसानी से कर सकते हैं। रीपर कम बाइंडर मशीन से कटाई के साथ फसल के बंडल बनाने काम भी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में यह मशीन गेहूं कटाई के लिए काफी अच्छी मशीन मानी गई है।

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