डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो पर सब्सिडी (Subsidy on Disc Plow) का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या करना होगा, आइए जानते है पात्रता, आवेदन सहित पूरी डिटेल..
Subsidy on Disc Plow | किसानों को सस्ती दर पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना एवं स्माम योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसके तहत लघु व सीमांत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि वह भी खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर कम समय और श्रम में अपने कार्यों को पूरा कर सकें। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो पर बंपर सब्सिडी देने जा रही है।
बता दें की, रबी फसलों की कटाई के बाद किसान जायद या खरीफ फसलों के लिए खेत की तैयारी का काम करेंगे। इसके लिए उन्हें खेत की तैयारी में काम आने वाले कृषि यंत्र की आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा योजना में डिस्क प्लाउ पर सब्सिडी (Subsidy on Disc Plow) के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। अगर आप भी डिस्क प्लाऊ पर सब्सिडी का लाभ लेने के इच्छुक है, तो योजना में आवेदन कर सकते है। आइए आपको बताते है पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य डिटेल..
15 मई तक कर सकेंगे आवेदन
Subsidy on Disc Plow | किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत SMAM / NFSM (तिलहन) योजना के तहत किसानों को डिस्क प्लाऊ या डिस्क हैरो (Disc Plough) की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य के जो किसान इस योजना के तहत डिस्क प्लाऊ की खरीद करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2024 है। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कृषि से संबंधित 25 से अधिक योजनाओं पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। : Subsidy on Disc Plow
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डिस्क प्लाऊ या डिस्क हैरो पर कितनी मिलेगी सब्सिडी ?
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि अनुदान योजना के तहत किसानों को 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक के डिस्क प्लाऊ Subsidy on Disc Plow अथवा डिस्क हैरो पर सब्सिडी दी जायेगी। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत व महिला किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 50% (अधिकतम 20 हजार रुपए से 50 हजार रुपए) तक का अनुदान दिया जायेगा।
जबकि, अन्य श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का 40 प्रतिशत या (अधिकतम 16 हजार रुपए से 40 हजार रुपए) तक का अनुदान दिया जायेगा। बता दें की, मार्केट में अनुमानित कीमत करीब 41 हजार 500 रूपये से शुरू होकर 3 लाख 72 हजार रुपए तक होती है। : Subsidy on Disc Plow
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इन कृषि यंत्रों पर भी दिया जाता है अनुदान
Subsidy on Disc Plow | आपकी जानकारी के लिए बता दें की राज्य के किसान सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ जैसी खेती की मशीनों पर भी अनुदान ले सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय योजना में आवेदन आमंत्रित किए जाते है।
सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा अनुदान का लाभ
अगर आप राजस्थान के मूल निवासी किसान है, तो आप पात्र श्रेणी में पाए जायेंगे। लेकिन उसके लिए किसान के पास स्वयं के नाम से खेती की भूमि होनी चाहिए। इसके साथ ही ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र Subsidy on Disc Plow पर तीन साल की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में अलग-अलग प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी..
यदि आप डिस्क प्लाऊ पर सब्सिडी Subsidy on Disc Plow का लाभ लेना चाहते है तो, उसके लिए आपको योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए जिन जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी, वह इस प्रकार से है :-
- आवेदक किसान का आधार कार्ड या जनाधार कार्ड,
- जमाबंदी की नकल (जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए),
- जाति प्रमाण-पत्र,
- ट्रैक्टर पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य है) की जरूरत होगी।
डिस्क प्लाऊ पर सब्सिडी हेतु आवेदन प्रक्रिया
डिस्क प्लाऊ पर अनुदान Subsidy on Disc Plow का लाभ लेने के लिए किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। राज्य के किसी भी जिले के किसान राजस्थान कृषि विभाग, राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
इस तरह होगा सब्सिडी का भुगतान
अगर आप पात्र पाए जाते है और सब्सिडी के लिए आपका चयन होता है तो, सबसे पहले किसान को कृषि यंत्रों की खरीद कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही करनी होगी। स्वीकृति की जानकारी लाभार्थी को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मिल सकेगी।
इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। Subsidy on Disc Plow सत्यापन के समय लाभार्थी को कृषि यंत्र की खरीद का बिल प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन होने के बाद ही सब्सिडी का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
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