एमपी में ट्रैक्टर, पावर टिलर, नेपसैक स्प्रेयर एवं अन्य चीजों पर मिल रहा बंपर अनुदान, लक्ष्य जारी, चेक करें डिटेल…

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं (MFSTS Scheme) के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए पोर्टल पर आवेदन जारी किए गए है। आइए इनके बारे में जानते है।

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MFSTS Scheme | मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उद्यानिकी फसलें किसानों की आय को आसानी से दोगुना करने में सहायक होती हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

मध्यप्रदेश में किसानों के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को नवीन बगीचों की स्थापना, नवीन फलपोध रोपण, जीर्णोद्धार/जीर्ण वृक्षारोपण का प्रतिस्थापना, कैनोपी प्रबंधन, मधुमक्खी पालन, एकिकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) पर अनुदान दिया जायेगा।

साथ ही इसके MFSTS Scheme योजनान्तर्गत एकिकृत कीट प्रबंधन (IPM), बागवानी यंत्रीकरण में फसल / सामग्री: पॉवर नेपसैक स्प्रेयर, पाॅवर टिलर – 8 बीएचपी और उससे अधिक, ट्रेक्टर ( upto 20 पी.टी.ओ. एच.पी) में आवेदन के लिए लक्ष्यों को खोल दिया गया है। आइए आपको आर्टिकल में बताते योजना की सारी महत्वपूर्ण जानकारी….

कितना दिया जायेगा अनुदान

प्रदेश सरकार की उद्यानिकी विभाग की योजना में विभिन्न प्रकार के महंगे कृषि उपकरण, सिंचाई उपकरण एवं अन्य कृषि संबंधी कार्य हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। MFSTS Scheme

बता दें कि, अजा. एवं अजजा. वर्ग के किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जनरल एवं अन्य सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम लागत का 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।

उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का उद्देश्य

1. बागवानी क्षेत्र के चौमुखी विकास को बढ़ावा देना।

2. जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग-अलग कार्यनीति अपनाना इसमें शामिल है- अनुसंधान तकनीक को बढ़ावा विस्‍तारीकरण फसलोत्‍तर प्रबंधन, प्रसंस्‍करण, विपणन इत्‍यादि। MFSTS Scheme

3. बागवनी उत्‍पादन की उन्‍नति, कृषक संख्‍या में वृध्दि, आमदनी और पोषण आहार सुरक्षा।

4. गुणवत्‍ता, पौध सामाग्री, सूक्ष्‍म सिंचाई के प्रभावी उद्योग के जरिये उत्‍पादकता सुधार।

5. ग्रामीण क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं में मेघा विकास को प्रोत्‍साहन देना और रोजगार उत्‍पन्‍न करना तथा खासकर फसलोपरांत शीत श्रृंखला के क्षेत्र में उचित प्रबंध। MFSTS Scheme

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कौन उठा सकता है योजना का लाभ

उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसानों को प्रदान किया जाएगा।

आवेदन फार्म जमा करने वाले की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नहीं तो आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। MFSTS Scheme

किसान के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है बैंक खाता डीबीटी सक्रिय होना चाहिए साथ ही योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

योजना में आवेदन प्रक्रिया एवं जरूरी दस्तावेज

इच्छुक कृषक योजना के आधिकारिक पोर्टल mpfsts.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, बी-1 खसरा/पावती, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। MFSTS Scheme

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी एवं पात्र किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को नियमानुसार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदन एंव पंजीयन MPFSTS के माध्‍यम से सम्‍पर्क वरिष्‍ठ उद्यान विकास अधिकारी संबंधित विकासखण्‍ड से संपर्क कर सकते है।

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