कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी, आज से शुरू हुए आवेदन, जानें डिटेल..

किन किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए कृषि यंत्रों पर मिलने वाली है सब्सिडी (Krishi Yantrikaran Yojana) एवं आवेदन कहां करें, जानें.

Krishi Yantrikaran Yojana | किसानों को खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। कृषि यंत्रों के प्रयोग से खेती का काम आसान हो जाता है और फसल की लागत में भी कमी आती है। लेकिन कई किसानों की आर्थिक स्थिति खराब रहने की वजह से वह कृषि यंत्र नही खरीद पाते है।

ऐसे में सरकार द्वारा कई प्रकार की कृषि यंत्र सब्सिडी योजनाएं चलाई जाती है। जैसे – कृषि यंत्र अनुदान योजना, स्माम योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) इत्यादि। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना एवं स्माम योजना संचालित की जा रही है।

जिसके तहत किसानों को 75 प्रकार के कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जायेगी। इसके लिए कृषि विभाग ने आज 5 अप्रैल से आवेदन लेने शुरू कर दिए है। अगर आप भी कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए कटाई, बुवाई, जुताई, निराई-गुड़ाई इत्यादि प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Krishi Yantrikaran Yojana) लेने के इच्छुक हैं तो, चौपाल समाचार के इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें..

कृषि यंत्रों के साथ कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी मिलेगी सब्सिडी

कषि विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत कुल 82 करोड़ 25 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सरकार स्माम योजना के तहत इस वर्ष 104 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से कृषि यंत्रों के साथ कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी।

स्माम योजना के तहत अवशेष प्रबंधन के यंत्र जैसे- सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ बेलर व मैनेजमेंट सिस्टम आदि पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए किसानों 40 से लेकर 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है जो अलग-अलग कृषि यंत्रों या मशीनों पर अलग-अलग सब्सिडी दी जाएगी।

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कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र बैंक एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए सब्सिडी

Krishi Yantrikaran Yojana | कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु सब्सिडी :- सब मिशन ऑन मैकेनाईजेशन स्माम योजना (SMAM) के तहत 2024-25 में राज्य के सभी जिलों में कुल 267 कस्टम हायरिंग सेंटर जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपए है। इस पर किसानों को 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषि यंत्र बैंक के लिए सब्सिडी :- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के चयनित गांवों में 101 कृषि यंत्र बैंक जिसकी इकाई लागत 10 लाख रुपए है इस पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।

स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु सब्सिडी :- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना 2024-25 में राज्य के 9 जिलों पटना, भोजपुर, कैमुर, बक्सर, नालंदा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद और गया जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की इकाई लागत पर किसानों को 80 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख् रुपए का अनुदान दिया जाएगा। : Krishi Yantrikaran Yojana

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किन किसानों को मिलेगा स्माम एवं कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ

Krishi Yantrikaran Yojana | कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार राज्य के इच्छुक प्रगतिशील किसान, जीविका समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर फेडरेशन अपनी सुविधानुसार कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान कृषि यंत्र की कीमत से सब्सिडी की राशि को घटाकर शेष राशि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से यंत्र की खरीद कर सकेंगे।

कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए यहां करे आवेदन

अगर आप भी बिहार राज्य के मूल निवासी किसान है तो, कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) एवं स्माम योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। जो किसान कस्टम हायरिंग के केंद्र या कृषि यंत्र बैंक के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।

उन्हें कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS आवेदन करने से पहले कृषि विभाग, बिहार के डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS में आवेदन स्वीकर नहीं किया जाएगा। डीबीटी पोर्टल् पर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट www.farmech.bih.nic.in पर आवेदन करना होगा।

Krishi Yantrikaran Yojana आवेदन करने के बाद आवेदक का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक के चयन के बाद लाटरी की तिथि को ही परमिट जारी किया जाएगा जिसकी वैद्यता अवधि 21 दिनों की होगी। जिसके बाद अनुदान की राशि संबंधित सीधे कृषि यंत्र निर्माता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

समस्या या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

यदि आपको Krishi Yantrikaran Yojana योजना में आवेदन संबंधित या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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