हाई कोर्ट ने किया सरपंच का चुनाव निरस्त, चुनाव अधिकारी पर रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश, जाने पूरा ममला..

सरपंच के निर्वाचन में गड़बड़ी करने पर हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारी पर FIR के Indore High court decision निर्देश दिए हैं आईए जानते हैं पूरा ममला..

Indore High court decision | ग्राम पंचायत के चुनाव में चुनाव अधिकारी ने एक उम्मीदवार का पक्ष लेते हुए प्राप्त मतों में गड़बड़ी की एवं हरने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। वहीं जिस उम्मीदवार को अधिक नियत मिले थे उसके द्वारा मतगणना की मांग को भी खारिज कर दिया था।

इसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाई कोर्ट की शरण ली एवं हाईकोर्ट ने तमाम पहलुओं को देखने के बाद निर्णय दिया कि सरपंच का चुनाव निरस्त किया जाए एवं संबंधित चुनाव अधिकारी (Indore High court decision) पर एफआईआर दर्ज की जाए। आईए जानते हैं पूरी खबर..

यह है पूरा मामला

Indore High court decision | यह मामला देवास जिले के ग्राम बरखेड़ा का है। इस ग्राम में पंचायत निर्वाचन 1 जुलाई 2022 को हुआ था। मतदान के बाद गणना हुई थी। याचिकाकर्ता कमल पटेल ने भी सरपंच के लिए चुनाव लड़ा था। अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता, शैलेंद्र द्विवेदी के मुताबिक पोलिंग बूथ नंबर 52 की वोटिंग में चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी की थी।

याचिकाकर्ता को इस बूथ से 122 वोट मिले। अन्य प्रत्याशी राकेश कुमार को 93 वोट मिले। 44 वोट निरस्त कर दिए गए थे। कुल वोट 434 थे। चुनाव अधिकारी ने दूसरा फार्म नंबर 17 तैयार किया। इस में राकेश कुमार के 122 वोट दिखाए और याचिकाकर्ता के 93 वोट कर दिए। फाइनल रिजल्ट में धीरज सिंह नामक तीसरे प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया। : Indore High court decision

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हाई कोर्ट ने चुनाव निरस्त किया

हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरपंच के निर्वाचन में गड़बड़ी करने पर चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश कलेक्टर को दिए हैं। कोर्ट ने ना केवल निर्वाचन को रद्द किया बल्कि नए सिरे से चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के भी आदेश दिए हैं। जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है। : Indore High court decision

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हारे हुए उम्मीदवार को विजेता घोषित किया था

याचिका में कहा गया कि वोट की हेराफेरी नहीं की गई होती तो कमल पटेल विजेता होते। वहीं निर्वाचन अधिकारी की ओर से जवाब दिया गया कि हमने किसी तरह की गड़बड़ी नहीं बल्कि त्रुटि सुधार किया है। याचिका बेबुनियाद है।

याचिकाकर्ता ने मतगणना के वक्त ही फिर से काउंटिंग करने की मांग भी की थी, लेकिन सक्षम अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने चुनाव निरस्त करते हुए चुनाव अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। : Indore High court decision

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