गेहूं सहित अन्य फसल पर कितना मिलेगा मुआवजा (Crop Insurance) और इसके लिए कितना देना होगा प्रीमियम, जानिए सबकुछ…
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Crop Insurance | इस समय देश के किसान गेहूं, चना सहित अन्य रबी फसलों की बुवाई कर रहे हैं। ऐसे में फसलों की सुरक्षा पर भी उनका ध्यान देना भी जरूरी हो जाता है।
किसानों की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाती है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रखी है।
इस योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत अभी रबी की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है जिसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राज्य के जो किसान अपनी रबी फसलों का बीमा (Crop Insurance) करवाना चाहते हैं, वे 31 दिसंबर 2024 तक बीमा करवाकर अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। आइए जानते है फसल बीमा से जुड़ी जरूरी डिटेल…
Crop Insurance | कितनी दर से किया जाएगा रबी फसलों का बीमा
मध्यप्रदेश के कटनी जिले के उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि के अनुसार राज्य के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।
रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के बीमा के लिए मात्र 1.5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम किसान भाइयों को देना होगा।
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रबी की किस फसल पर कितना मिलेगा मुआवजा और क्या देना होगा प्रीमियम
Crop Insurance | एमपी के कटनी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2024-25 में अधिसूचित फसलों के तहत गेहूं, चना, मसूर, राई व सरसों के लिए प्रीमियम और उस पर मिलने वाले मुआवजे का विवरण इस प्रकार से है :-
• गेहूं सिंचित की बीमित राशि 36,000 रुपए रहेगी जिस पर किसान से 540 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम लिया जाएगा।
• चना की बीमित राशि 37,300 रुपए रहेगी और इस पर किसान को 560 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। : Crop Insurance
• मसूर के लिए बीमित राशि 26,400 रुपए निर्धारित की गई है जिस पर 393 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम भरना होगा।
• राई व सरसों के लिए बीमित राशि 20,000 रुपए रहेगी जिस पर किसान को 300 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रीमियम देना होगा।
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रबी फसलों का बीमा कराने के लिए किन कागजातों की होगी आवश्यकता
Crop Insurance | रबी फसलों का बीमा कराने के लिए राज्य के किसानों को कुछ कागजातों की आवश्यकता होगी। रबी फसलों का बीमा कराते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं ;-
किसान द्वारा घोषणा-पत्र
किसान का पहचान पत्र इसके लिए आधार कार्ड
जमीन के कागजात यदि सिकमी किसान के नाम है तो इसका शपथ-पत्र
किसान की ऋण पुस्तिका
किसान के बैंक खाते की जानकारी
बुवाई प्रमाण-पत्र आदि। : Crop Insurance
किसान यहां करवाएं रबी फसलों का बीमा
उपसंचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके तहत ऋणी किसानों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है, वह उस बैंक में अपना बीमा करवा सकते हैं। : Crop Insurance
वहीं अऋणी किसान 31 दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों सहकारी समितियों तथा बैंक जन सेवा केंद्र (सीएससी), ग्राम पंचायत स्तर पर जनसेवा केंद्र के जरिये अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
Crop Insurance | रबी फसलों का बीमा कराते समय किन बातों का रखें ध्यान
• रबी सीजन में किस फसल की कितने क्षेत्र में बुवाई की है उसकी सही जानकारी देना।
• यदि आप खेत के मालिक है तो खसरा पेपर और खाता नंबर जरूरी है।
• यदि खेत दूसरे के नाम है और आप इस पर खेती करते हैं तो खेत मालिक व किसान के बीच के अनुबंध का पत्र या मालिक के घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी।
• यदि खेत में फसल केवल बोई गई है, तो उसके प्रमाण के अनुसार प्रधान, सरंपच, ग्राम प्रधान, पटवारी आदि से एक पत्र प्राप्त करें। : Crop Insurance
• यदि फसलों का ऑफलाइन निरीक्षण नहीं हो रहा है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरें। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होने वाले नुकसान में प्राकृतिक आपदाएं, कीटों से नुकसान, फसल के बाद होने वाले नुकसान जैसे जोखिम कवर किए जाते हैं।
• इसमें जानबूझकर की गई गलती से नुकसान जैसे खेत में स्वयं आग लगा देना और नुकसान दिखाना, युद्ध के दौरान हुई हानि, स्वयं की लापरवाही से नुकसान होना जैसे जोखिमों को कवर नहीं किया जाता है। : Crop Insurance
• गैर-ऋणी किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वैकल्पिक है, वे अपनी स्वैच्छा से बीमा करा सकता है।
• वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए इस योजना में अपनी फसलों का बीमा कराना अनिवार्य है।
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