अगर आपने अब तक अपनी रबी फसलों का बीमा (Crop Insurance) नहीं करवाया है तो, जानें कहां एवं कैसे करता सकते है रबी फसलों का बीमा…
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Crop Insurance | किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल का बीमा कराने का एक और सुनहरा मौका मिला है। अब किसान 10 जनवरी तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
पहले इसके लिये 31 दिसम्बर अंतिम तिथि निर्धारित थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं, सरसों व चना फसलों को अधिसूचित किया गया है।
किसानों के लिए रबी मौसम में प्रीमियम दर अनाज, तिलहन, दलहन सभी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, वह मान्य होगी।
अगर आपने अब तक अपनी रबी फसलों का बीमा (Crop Insurance) नहीं करवाया है तो, जानें कहां एवं कैसे करता सकते है रबी फसलों का बीमा…
रबी फसलों के लिए देय प्रीमियम राशि
Crop Insurance | उप संचालक कृषि श्री आर एस शाक्यवार ने बताया कि सरसों की फसल का बीमा कराने के लिये प्रति हेक्टेयर बीमा धन राशि 31 हजार 460 रुपये निर्धारित है। इसका बीमा कराने के लिये 1.5 प्रतिशत राशि अर्थात 471.9 रुपये देने होंगे।
इसी तरह गेहूं – सिंचित फसल की बीमा धन राशि प्रति हेक्टेयर 37 हजार 290 रुपये है, जिसकी 1.5 प्रतिशत बीमांकन राशि 559.35 रुपये रखी गई है।
गेहूं असिंचित फसल की प्रति हेक्टेयर बीमा धन राशि 25 हजार रुपये और 1.5 प्रतिशत बीमा की राशि 375 रुपये निर्धारित है। चना फसल की प्रति हेक्टेयर बीमा धन राशि 34 हजार रुपये है, जिसकी 1.5 प्रतिशत बीमांकन राशि 510 रुपये बनती है। : Crop Insurance
प्रधानमंत्री फसल बीमा Crop Insurance योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
किसान के जमीन के दस्तावेज़।
किसान का पहचान प्रमाण पत्र(आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड)।
किसान का पता प्रमाण।(वोटर कार्ड)
बैंक अकाउंट की जानकारियाँ जैसे – बैंक का नाम, शाखा, अकाउंट नंबर।
एप्लीकेशन फॉर्म।
किसान द्वारा फसल के बुआई शुरू किये हुए दिन की तारीख।
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किसान कैसे उठा सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना का लाभ | Crop Insurance
यहाँ से कराएं फसल का बीमा- अऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा अपनी नजदीकी बैंक शाखा जहाँ कृषक का बैंक खाता है वहाँ पर करा सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी सी. एस. सी सेन्टर व ए आई सी के प्रतिनिधि द्वारा भी बीमा कराया जा सकता है।
साथ ही क्रॉप इंश्योरेंस एप, फसल बीमा पोर्टल से भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, किसान प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं कीट पतंग इत्यादि से फसलों को होने वाले नुकसान के लिए बीमा का लाभ उठा सकते हैं।
अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय, स्थानीय बैंक, ए आई सी प्रतिनिधि या जन सेवा केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। ध्यान दें की, किसान 10 जनवरी तक रबी फसलों का बीमा Crop Insurance अवश्य करवा लें।
2016 को शुरू हुई थी पीएम फसल बीमा योजना
Crop Insurance | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। 21 राज्यों ने इस योजना को खरीफ 2016 में लागू किया जबकि 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने रबी 2016-17 में इस योजना को लागू किया है।
1 साल के लिए बढ़ाया गया फसल बीमा योजना को..
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
इस योजना के लिए ₹69,515.71 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यह फैसला किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और उनकी आय को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। : Crop Insurance
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बीमा योजना में प्रौद्योगिकी सुधार के लिए ₹824.77 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) की स्थापना की जाएगी। नई तकनीकों में उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) शामिल हैं, जो उपज के सही अनुमान और मौसम के सटीक डेटा उपलब्ध कराएंगे। : Crop Insurance
YES-TECH रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हुए फसल उत्पादन का पूर्वानुमान तैयार करेगा, जबकि WINDS स्वचालित मौसम स्टेशनों के जरिए मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध कराएगा। यह प्रणाली राज्य सरकारों को अधिक सटीक और उपयोगी जानकारी प्रदान करेगी। WINDS का कार्यान्वयन 2024-25 में शुरू होगा।
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