मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 13 जिलों के लिए ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर अनुदान (Subsidy Scheme) हेतु आज आवेदन की अंतिम तिथि।
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Subsidy Scheme | किसानों को खेती के कार्यों को करने में सुविधा हो, इसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना संचालित कर रखी है।
यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से संचालित की जा रही है। यदि बात करें यूपी व बिहार की तो यहां कृषि यंत्र अनुदान योजना को कृषि यंत्रीकरण योजना के रूप में चलाया जा रहा है।
वहीं मध्यप्रदेश में इसे ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना का नाम दिया गया है। इस तरह कृषि यंत्रों पर अनुदान की यह योजना चलाई जा रही है।
इसी कड़ी में हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से चलाई का रही ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 13 जिलों के किसानों के लिए कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर अनुदान हेतु आवेदन Subsidy Scheme आमंत्रित किए गए थे, जिसकी आवेदन की आज अंतिम तिथि है।
दरअसल, प्रदेश में धान फसल का अधिक क्षेत्राच्छादन अनुसार आवेदन मांगे गए है। इच्छुक कृषक दिनांक 30-10-2024 से दिनांक 10-11-2024 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
अगर आप ई कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन Subsidy Scheme से वंचित रह गए है, तो आइए आपको बताते है आवेदन सहित योजना की पूरी डिटेल…
आज आवेदन की अंतिम तिथि, कल जारी होगी लॉटरी
Subsidy Scheme | मध्यप्रदेश सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत 30 अक्टूबर 2024 (12 बजे) से आवेदन आमंत्रित किए गए है। इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। जिसके बाद प्राप्त आवेदन के अनुसार 11 नवंबर 2024 को लॉटरी जारी होगी।
कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर पर इतना दिया जायेगा अनुदान
Subsidy Scheme | मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी।
कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 % का अनुदान दिया जाएगा।
इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 % तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से सब्सिडी Subsidy Scheme की जांच कर सकते है।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जरूर बनवानी पड़ेगी।
डीडी बनवाने के बाद ही आप योजना में आवेदन कर पायेंगे। कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय इस डीडी ड्राफ्ट को अपलोड करना होता है। : Subsidy Scheme
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा।
धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
Subsidy Scheme | कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी, जो की इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड,
बैंक पासबुक ,
जाति प्रमाण पत्र ,
बी-1 की प्रति,
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट साइज फोटो,
मोबाइल नंबर आदि।
कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए यहां करे आवेदन
मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना Subsidy Scheme के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।
अतः जो किसान भाई कृषि यंत्र ट्रेक पैडी हार्वेस्टर पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे आज ही ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org/Home/Index) पर आवेदन कर सकते हैं।
जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
पंजीयन Subsidy Scheme की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
जिस किसी किसान भाई को कृषि यंत्र अनुदान योजना Subsidy Scheme में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो, वह नीचे दिए गए नंबरों/मेल के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी विभाग से संपर्क कर सकता है :-
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्पलैक्स , बी . ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)।
कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंध में खास बातें
“मांग के अनुसार श्रेणी” के कृषि यंत्र के लिए भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही किए जाएंगे। इन कृषि यंत्रों के लिए अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए जाएंगे। : Subsidy Scheme
इस श्रेणी के तहत चिह्नित कृषि यंत्र के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नहीं निकाली जाएगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित होने पर किसान का आवेदन पोर्टल पर चयनित किसानों की सूची में प्रदिर्शित किया जाएगा।अनुमोदन की सूचना किसान को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
इस श्रेणी के तहत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की सभी प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी के बाद चयनित किसानों की प्रक्रिया के समान ही रहेगी। : Subsidy Scheme
उपरोक्त कृषि यंत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट को जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनाकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
“मांग अनुसार” श्रेणी के तहत दिए गए कृषि यंत्रों के लिए किसान अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा।
बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। : Subsidy Scheme
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