कृषि यंत्र और कस्टम हायरिंग पर सब्सिडी के लिए चल रहे आवेदन, यहां देखें अप्लाई सहित अन्य डिटेल..

अगर आप भी कृषि यंत्रों या कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए सब्सिडी (Subsidy Scheme) का लाभ लेना चाहते है तो, आइए आपको बताते है डिटेल।

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Subsidy Scheme | भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां एक बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। वहीं, सरकार की तरफ से किसानों को लाभ और हर तरह की मदद के लिए कई केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर किसान भी आसानी से खेती करके अपना परिवार चला सके।

इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र-कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, थ्रेसिंग फ्लोर और स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है।

बता दें की Subsidy Scheme कृषि यन्त्र, कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक पर सब्सिडी के लिए 23 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग कराने की लास्ट डेट है।

अगर आप भी कृषि यंत्रों या कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए सब्सिडी (Subsidy Scheme) का लाभ लेना चाहते है तो, आइए आपको बताते है डिटेल…

किसानों को देनी होगी बुकिंग धनराशि

Subsidy Scheme | अगर आप 10 हजार से लेकर एक लाख तक आर्थिक सहायता के लिए कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग करते हैं तो आपको 2500 रुपये बुकिंग अमाउंट जमा करना होगा, जबकि एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए यह राशि 5 हजार जमा करनी होगी।

बुकिंग के समय ही किसानों को बुकिंग अमाउंट देना होगा। अगर आपका सेलेक्शन लॉटरी के माध्यम से नहीं होता है तो आपको बुकिंग अमाउंट वापस कर दिया जाएगा।

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कहां कर सकते है ऑनलाइन आवेदन?

Subsidy Scheme | इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको www.agriculture.up.gov.in पर जाना होगा. यहां जाकर ‘यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें’ लिंक पर क्लिक करें।

10 हजार तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों-कृषि रक्षा उपकरणों के लिए आवेदक कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग कर सकते हैं।

इसके अलावा आप अपने मोबाइल से भी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कृषि बिल आपको बुकिंग डेट से 10 दिन के अंदर ही अपलोड करना होगा। अगर आप 10 दिन के अंदर बिल अपलोड नहीं करते हैं तो आपकी बुकिंग रिजेक्ट हो जाएगी।

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Subsidy Scheme | 23 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन?

योगी सरकार कृषि यन्त्र, कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी बैंक पर सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। 23 अक्टूबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन बुकिंग कराने की अंतिम तिथि है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बुकिंग 9 अक्टूबर से शुरू हो गई है।

विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी चुने जाएंगे।

लॉटरी व्यवस्था यह रहेगी

Subsidy Scheme | इच्छुक लाभार्थियों/कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के रामा विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

ई-लॉटरी हेतु स्थल तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी।

योजना से जुड़ी जरूरी बातें

Subsidy Scheme | एक किसान परिवार (पति या पत्नी में कोई एक) को एक वित्तीय वर्ष में योजना अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि यंत्रों में से अधिकतम किन्हीं दो यंत्रों के लिए ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

दो कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउन्टेड पेपर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुयता नहीं होगी।

समस्त कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 60 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर तथा हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग पर अधिकतम 40 प्रतिशत और फार्म मशीनरी बैंक पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

कस्टम हायरिंग सेंटर हाईटेक इन फॉर कस्टम हायरिंग / फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बॉण्ड भी भर कर देना होगा।

Subsidy Scheme | बेसिंग फ्लोर हेतु किसान समूह लाभार्थी होंगे, स्मॉल गोदाम हेतु व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी होंगे।

आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रावर निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी।

₹10,001 से 1,00,000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि 2,500 होगी।

₹1,00,000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग धनराशि ₹5000 होगी।

फर्मों को मूल्य का कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से किए जाने पर ही अनुदान के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

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